इनाम योजना
सीजीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम सेवा कर प्रावधानों और ड्रॉबैक धोखाधड़ी या निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के दुरुपयोग के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार, जब्ती और/ या कर का उल्लंघन/अपवंचन के मामलों के संबंध में मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं।
ये दिशा-निर्देश मुखबिरों (जिन व्यक्तियों की सूचना के आधार पर बकाया शुल्क, कर, जुर्माना, जुर्माना वसूल किया जाता है) और उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं जो उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार वसूली करने के लिए सराहनीय प्रयास करते हैं।
मुखबिर और सरकारी कर्मचारी जब्त किए गए प्रतिबंधित माल की शुद्ध बिक्री-आय के 20 प्रतिशत तक और/या शुल्क की राशि/सेवा कर की चोरी के साथ-साथ लगाए गए और वसूल किए गए दंड की राशि के 20 प्रतिशत तक इनाम के पात्र हैं।